बिजली बिल बकायादारों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित



दतिया/  दतिया कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा महाप्रबंधक मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रतिवेदन के आधार पर जिले में 7 बिजली बिल बकायादारों के शस्त्र लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर श्री वानखड़े द्वारा बकायादारों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए थे एवं बकाया राशि जमा कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।परन्तु बकायादारों द्वारा कोई भी बकाया राशि जमा नहीं कराई गई। महाप्रबंधक के प्रतिवेदन अनुसार लाइसेंस धारी  नरेश रावत पिता रामसेवक रावत निवासी ग्राम पचोखरा पर 1 लाख 58 हजार 653 रूपये, श्रीमती संध्या पांडे पति राहुल पांडे निवासी हडपहाड़ दतिया पर 1 लाख 68 हजार 860 रूपये, बनमली दांगी पिता लक्ष्मण सिंह दांगी निवासी ग्राम डोंगरपुर पर 2 लाख 5 हजार 517 रूपये, चंद्रप्रकाश पिता नारायणदास निवासी ग्राम बनौली पर 1 लाख 97 हजार 648 रूपये, सेनापति रावत पिता कल्याण सिंह निवासी ग्राम स्यावरी पर 1 लाख 91 हजार 290 रूपये, कदम सिंह पिता  देवी गडरिया निवासी ग्राम कोटरा पर 1 लाख 60 हजार 605 रूपये, होतम सिंह रावत पिता विजय सिंह रावत निवासी ग्राम पचोखरा पर 1 लाख 59 हजार 238 रूपये का विद्युत बिल राशि बकाया है।जिसका भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसे बकायेदार लोक शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।लोक व्यवस्था, जनहित एवं विधिक प्रावधानों के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वानखेड़े द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) के अंतर्गत कानून का पालन नहीं करने अथवा  सरकारी बकाया चुकाने में लापरवाही करने पर शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए।साथ ही आदेशित किया कि संबंधित शस्त्रधारक अपना शास्त्र तत्काल थाने में जमा करवाना सुनिश्चित करें।कलेक्टर श्री वानखड़े द्वारा साफ चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में भी बिजली चोरी या बकाया राशि का भुगतान न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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