मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी 11 दोषी बरी

 mumbai. मुंबई सीरियल लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुंबई हाई कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। वहीं 5 आरोपियों को फांसी और 7 लोगों को उम्रकैद की सजा हुई थी। 19 साल बाद सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। वहीं यह फैसला देकर आज मुंबई हाई कोर्ट ने दोषियों की सजा के खिलाफ लंबित सभी 11 याचिकाओं का निपटारा कर दिया है।

19 साल पहले 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाके हुए थे। धमाकों में 189 लोगों ने जान गंवाई थी। महाराष्ट्र ATS ने 13 लोगों को गिरफ्तार करके केस चलाया था। साल 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को मामले में दोषी ठहराया। 5 को फांसी की सजा सुनाई थी और 7 को उम्रकैद की सजा दी गई थी। वहीं 8 साल चली कार्रवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। बाकी बचे 11 दोषियों ने सजा के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई थी, जिसमें आज 21 जुलाई को फैसला हुआ।

कहां-कहां और कैसे हुए थे धमाके?

बता दें कि 11 जुलाई को मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर 7 लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कोच में धमाके हुए थे। धमाके माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड पर बने रेलवे स्टेशन पर हुए थे। प्रेशर कुकर में 2-2.5 किलोग्राम RDX और 3.5-4 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट से बने बम रखकर धमाके किए गए थे। धमाकों में 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

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